रोहतास, 11 मई 2023 : रोहतास जिला व्यवहार न्यायालय ने 19 साल पुराने मामले में लापरवाही को लेकर शिवसागर थानाध्यक्ष के वेतन निकासी पर रोक लगा दी है।
जिला व्यवहार न्यायालय के एडीजे प्रथम मनोज कुमार की अदालत ने अभियुक्त की अनुपस्थिति से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए इस आदेश के साथ शो-काज नोटिस जारी किया है।
प्राथमिकी शिवसागर थानाकांड संख्या 07-05-2004 में दर्ज हुई थी। मामले का ट्रायल पत्र वाद संख्या 02-09-2006 में चल रहा है । एक अभियुक्त ललन राम निवासी आंनदपुराए शिवसागर की उपस्थिति हेतू पिछले 17 साल से लंबित चल रहा है।
जानलेवा हमला शस्त्र अधिनियम से जुड़े इस मामले में कोर्ट द्वारा अभियुक्त को उपस्थित कराने हेतु कई न्यायिक आदेश जारी किए गए थे। जिसका तामिला भी शिवसागर पुलिस आज तक नहीं कर पाई। जिसको लेकर कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए शिवसागर थानाध्यक्ष के खिलाफ यह कदम उठाया है।
रिपोर्ट : साहिल राज, रोहतास